राहुल गांधी पर मानहानि का एक और मामला, पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक।

डेस्क: पटना की एक विशेष अदालत ने पहले राहुल गांधी को 2019 में मोदी उपनाम के बारे में अपनी टिप्पणियों से संबंधित मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।
पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में मोदी उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित मानहानि मामले में बिहार की एक विशेष अदालत में कार्यवाही पर 16 मई तक रोक लगा दी।
बता दें कि गांधी को पिछले महीने गुजरात के सूरत में एक अदालत द्वारा उनके विवादित टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराए जाने के बाद संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी।
पटना हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुशील मोदी ने बिहार में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
पटना की विशेष अदालत ने पहले गांधी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। जबकि न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल न्यायाधीश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले को रद्द करने की गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी।