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‘द केरल स्टोरी’ पर रोक लगाने की याचिका पर कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अधिवक्ता निजाम पाशा की विवादास्पद फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को पहले ही सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और यहां आने के बजाय याचिकाकर्ताओं को फिल्म की सर्टिफिकेशन पर सवाल उठाना चाहिए।

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा “इसे सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। हम इसे हेट स्पीच केस का हिस्सा नहीं बना सकते।” बता दें कि निजाम पाशा ने अपनी ओर से बताया कि फिल्म के YouTube ट्रेलर को पहले ही 16 मिलियन बार देखा जा चुका है। “इसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। हमारे पास किसी अन्य उपाय के लिए समय नहीं है और इस तरह हम यहां देश की सर्वोच्च अदालत के सामने हैं। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होगी।”

Supreme Court pulls up for plea to ban 'The Kerala Story'

SC ने तत्काल विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस याचिका पर तत्काल विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि “हम इसे अभद्र भाषा का मामला नहीं मान सकते। इसमें और आपके द्वारा हमारे संज्ञान में लाए गए अन्य मामलों में अंतर है। आप पहले संबंधित उच्च न्यायालय में क्यों नहीं जाते?”

हालांकि सिब्बल ने बेंच से अपने विचारों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने दोनों न्यायधीश से कहा “कृपया, दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान YouTube ट्रेलर के कैप्शन्स को देखें और फिर फैसला लें।”

लेकिन पीठ ने पलटवार करते हुए कहा, “यह एक अलग मामला है। यह सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरा है। जब तक आप इसकी सर्टिफिकेशन को चुनौती नहीं देते, हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहां आपको सलाह देने वाले कोई नहीं हैं। लेकिन आपको न्यायिक उच्च न्यायालय जाना चाहिए। आप हर मामले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला सकते।”

 

 

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