राजस्थान

सचिन पायलट गुट पहुंचा हाईकोर्ट, स्पीकर के नोटिस को रद्द करने की मांग की

डेस्क: राजस्थान में मचे राजनीतिक घमासान में नया मोड़ आ गया है। सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने स्पीकर के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट में इस मामले में आज (गुरुवार) सुनवाई हुई।

सचिन पायलट की ओर हरीश साल्वे ने बहस में हिस्सा लिया और नोटिस को रद्द करने की मांग की और कहा इसे अवैधानिक घोषित किया जाए। उन्होंने कोर्ट में कहा, सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते।

उन्होंने कोर्ट से नोटिस को तुरंत रद्द करने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी। मालूम हो कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा व्हिप जारी करने के बावजूद उपस्थित नहीं होने वाले विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस स्पीकर द्वारा भेजा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोटिस की अवधि कल पूरी हो जाती, ऐसे में पायलट खेमे के 17 विधायकों ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ चुनौती दिया है। कोर्ट इस मामले में तीन बजे सुनवाई करेगी। विधायकों ने अपनी याचिका में नोटिस रद्द करने की मांग की है।

सचिन पायलट के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि पायलट खेमा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाएगा। ज्ञात हो कि बैठक में नहीं आने वाले विधायकों के आवास पर स्पीकर द्वारा जारी नोटिस चिपकाया गया था।

इससे पहले, एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने व्हिप पर सवाल उठाया था। पायलट ने कहा था कि ऐसा व्हिप नहीं हो सकता है जिसमें सीएम अपने आवास पर विधायकों को बुलाए। ये व्हिप गलत जारी किया गया था।

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