दिल्ली

दिल्ली सरकार ने किया शराब की दुकानों का निजीकरण, अब 21 वर्ष के युवा खुलेआम पी सकेंगे शराब

 

डेस्क: देश की राजधानी दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा पहले 25 वर्ष हुआ करती थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे घटाकर 21 वर्ष कर दी है। इसके अलावा अब से ऐप के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी भी होगी। दरअसल, दिल्ली में अब से शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाएगी और हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो सकेगी।

दिल्ली में महंगी होगी शराब

दिल्ली सरकार अधिक राजश्व इकट्ठा करने के उद्देश्य से शराब लाइसेंस शुल्क में वैट जोड़ने जा रही है। इसी के साथ अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में शराब की कीमत 8 से 9 फ़ीसदी तक बढ़ सकती है। बता दें कि अब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सहित दुकानों और होटलों में 24 घंटे शराब की बिक्री होगी।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए नियम के अनुसार शराब की दुकान को कम से कम 500 वर्ग फीट की जगह में खोलना होगा लेकिन किसी भी दुकान का काउंटर सड़क की तरफ नहीं रखा जा सकता। बता दें कि पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें केवल डेढ़ सौ वर्ग फीट की जगह में ही हुआ करती थी और उनका काउंटर की सड़क की तरफ होता था।

शराब की दुकानों का हुआ निजीकरण

बुधवार से लाइसेंस धारक शराब विक्रेता वेबसाइट अथवा ऐप के माध्यम से शराब की ऑनलाइन ऑर्डर ले सकेंगे और होम डिलीवरी भी करवा सकेंगे। हालांकि किसी छात्रावास कार्यालय संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शराब बेचने के नियमों में इतना बदलाव करने का मुख्य कारण शराब की दुकानों का निजीकरण है। बता दें कि पहले साथ किस भी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी शराब की दुकानें निजी हाथों में थी लेकिन अब दिल्ली सरकार ने 100 फ़ीसदी दुकानों का निजीकरण कर दिया है।

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