गाड़ियों में यह स्टिकर लगाना हुआ अनिवार्य, नहीं लगाने पर देना होगा 10 हजार रुपए का जुर्माना

डेस्क: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है इसके साथ ही सरकारी व निजी ऑफिसों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है ताकि सड़कों पर कम से कम गाड़ियां निकले और प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे कम हो सके।
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए ऑड ईवन सिस्टम की शुरुआत भी की थी। लेकिन अब दिल्ली परिवहन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है कि सभी वाहनों को डीजल पेट्रोल व सीएनजी का स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई वाहन किस इंधन से चलता है।
देना होगा 10 हजार रुपए का जुर्माना
यह आदेश केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। इसके साथ ही अब सभी वाहनों में क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य हो गया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार यदि कोई चालक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।