राष्ट्रीय

ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र का कड़ा एक्शन, किया गया यह ऐलान

डेस्क: सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने शुक्रवार को मीडिया संस्थाओं, विज्ञापन मध्यस्थों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को किसी भी रूप में सट्टेबाजी/जुआ पर विज्ञापन/प्रचार सामग्री दिखाने से तुरंत परहेज करने के लिए एक नई सलाह जारी की, ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय अनुसार क्रिकेट मैचों और अन्य प्रमुख खेलों के आयोजनों के दौरान सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों का प्रचार चरम पर था और मीडिया संगठनों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को ऐसे विज्ञापन दिखाने से परहेज करने की चेतावनी दी। यह एडवाइजरी इस महीने के अंत में होने वाले एशिया कप क्रिकेट लीग और भारत में होने वाले आईसीसी विश्व कप 2023 से पहले जारी की गई है।

काले धन के इस्तेमाल की संभावनाएं

मंत्रालय के अनुसार ऐसे विज्ञापनों के लिए काले धन के इस्तेमाल की भी काफी संभावना है। जिससे देश की वित्तीय सुरक्षा को खतरा है। अत्यधिक संभावना है कि ऐसे विज्ञापनों के भुगतान के लिए काले धन का उपयोग किया जाता है।

ज्ञात हो कि सट्टेबाजी और जुआ एक गैरकानूनी गतिविधि है और इसलिए किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों के विज्ञापन/प्रचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 आदि सहित कई अन्य कानूनों के उल्लंघन में आते हैं। इस अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन करने पर 200 रुपये का जुर्माना या तीन महीने तक की कैद हो सकती है।

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