यूपी में अब कोरोना वारियर्स पर हम’ला करनेवाले को 7 साल जेल, 5 लाख जुर्माना
कोरोना योद्धाओं पर थूकने का मामला भी इसी अधिनियम के तहत आयेगा

डेस्क: कोरोना को रोकने के लिए दिन रात लगे हुए कोरोना वारियर्स के साथ बदसलू’की और हम’ला करनेवालों को अब उत्तर प्रदेश में कठोर सजा दी जायेगी.
!ऐसी घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. राज्य सरकार ने अब ऐसी घटनाओं को दंडनीय अप’राध बना दिया है. एपिडेमिक एक्ट में परिवर्तन करते हुए अब ऐसे अप’राधों के सात साल तक की सजा व पांच लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश महा’मारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन करके उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 बनाया है. इस विनियमावली को 30 जून तक या अग्रिम आदेश तक लागू करने को कहा गया है.
इसकी जानकारी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी.
सरकार की ओर से बताया गया है कि अगर इस दौरान कार्यरत किसी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ कोई हिंसा की घटना या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो भारत सरकार की ओर से जारी महा’मारी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत दंडनीय अप’राध होगा.
साथ ही कोरोना योद्धाओं पर थूकने का मामला भी इसी अधिनियम के तहत आयेगा. क्वारंटीन से भागने, लॉकडाउन तोड़ने व इस बीमारी को फैलानेवालों के लिए भी कठोर दंड के प्रावधान हैं.