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PAN-Aadhar Link करने की समय सीमा समाप्त, अब क्या करें?

डेस्क: स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार नंबर से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। सरकार ने इस समय सीमा को इस बार नहीं बढ़ाया है, हालांकि वह इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है। यदि किसी व्यक्ति ने अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो उनका पैन आज (1 जुलाई, 2023) से निष्क्रिय हो जाएगा।

यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप कुछ सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। बता दें कि सरकार ने अभी तक PAN-Aadhar Link की समय सीमा बढ़ाने के बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है।

पैन को दोबारा कैसे चालू करें?

यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 28 मार्च, 2023 को एक अधिसूचना में स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपने पैन को फिर से सक्रिय करने के लिए क्या कर सकता है।

इसमें कहा गया है, “1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार कार्ड के डिटेल्स देकर 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है।” इसका मतलब है कि आपको पैन को दोबारा चालू कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हालाँकि, पैन को दोबारा चालू करने में लिंकिंग की तारीख से 30 दिन लगेंगे।

ज्ञात हो कि कोई व्यक्ति जो पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख चूक गया है, वह समय सीमा समाप्त होने के बाद भी इसे लिंक कर सकता है। हालांकि, तारीख से 30 दिनों के भीतर पैन फिर से चालू हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 20 जुलाई को अपने पैन को आधार से Link करने का अनुरोध करता है, तो पैन 19 अगस्त को या उससे पहले सक्रिय हो जाएगा। ध्यान दें कि इस अवधि तक पैन निष्क्रिय रहेगा।

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