ममता बनर्जी को मृत्युदंड! IPC की कई धाराओं में मामला दर्ज
डेस्क: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक हालिया राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो द्वारा धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है।
सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार उनके और उनके राजनीतिक दल के सदस्यों के प्रति दुर्भावना और नफरत को बढ़ावा दिया है। बता दें कि गुरुवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने भाषण देने के दौरान टिप्पणी की थी कि यदि उनके राजनीतिक दल के चार विधायकों को जेल भेजा जाता है, तो वह विपक्षी दल के आठ व्यक्तियों को जेल में डलवा देंगी।
वहीं ममता बनर्जी ने दावा किया कि वर्तमान में केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा को निशाना बनाएंगी। उनका दावा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार तीन महीने और चलेगी।
सुवेंदु ने ममता के खिलाफ किया एफआईआर
मुख्यमंत्री के भाषण को “भड़काऊ” बताते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस तरह के बयान न केवल निराधार हैं, बल्कि इसके लिए उन्हें IPC की धारा 302 के तहत मृत्युदंड की सजा भी सुनाई जा सकती है।
सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस से 182 (झूठी सूचना), 194 (झूठे सबूत), 195ए (धमकी देना), 211 (चोट पहुंचाने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप), 203 (किसी अपराध के संबंध में गलत जानकारी देना), 505 (नफरत को बढ़ावा देने वाले बयान), और 506 (आपराधिक धमकी) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का हवाला देते हुए ममता बनर्जी और घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया।