कलकत्ता हाईकोर्ट में कल से सिर्फ जरुरी मामलों पर होगी सुनवाई
17 मार्च से सिर्फ उन्हीं मामलों के लिए कॉज लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा, जो जरुरी प्रकृति वाले होंगे।
डेस्क: कोरोना वायरस का असर अदालती कार्यवाही पर भी दिखने लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट एवं बंगाल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उसके अधीनस्थ सभी अदालतों में अगले मंगलवार से सिर्फ जरुरी मामलों पर ही सुनवाई होगी।
अदालत परिसर में लोगों की भीड़ जुटने को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से इस बाबत जारी अधिसूचना में रजिस्ट्रार जनरल राय चट्टोपाध्याय ने कहा कि जब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे, तब तक किसी भी मामले पर ऐसा कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा, जिसमें मामले से जुड़े पक्षों को अनुपस्थित पाया जाएगा।
17 मार्च से सिर्फ उन्हीं मामलों के लिए कॉज लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा, जो जरुरी प्रकृति वाले होंगे। अधिसूचना में आगे कहा गया कि विचाराधीन कैदियों को सशरीर अदालत लाने के बजाय वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए मामलों पर सुनवाई होगी। बंगाल की सभी अदालत में कर्मियों की मौजूदगी लगभग आधी की जाएगी और उनके रोटेशन आधार पर काम करने को सुनिश्चित किया जाएगा। यह अधिसूचना कलकत्ता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ी एवं अंडमान निकोबार स्थित सर्किट बेंच पर भी लागू होगी। आगामी 20 मार्च को स्थिति की फिर से समीक्षा की जाएगी।