स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, लोगों की सहूलियत के लिए लिया गया यह फैसला
डेस्क: मार्च महीने के बाद से ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की गई। कहीं-कहीं राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया।
तो कई राज्यों ने ऐसे भी नियम बना दिया कि अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को आरती पीसीआर टेस्ट करवाने की आवश्यकता होगी। अगर उनका रिपोर्ट नेगेटिव हुआ तभी उन्हें राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा।
लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूर्ण आप कॉल को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले व्यक्तियों को RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं होगा।
इसी के साथ अन्य गाइडलाइन भी जारी किए गए जिसके अनुसार अगर कोई मरीज अस्पताल में ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है।
मतलब यह है कि यदि किसी मरीज को 5 दिनों से बुखार नहीं है, तो उसे डिस्चार्ज करने के लिए RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं होगा।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र जैसे कई और राज्यों में बाहर से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव होना जरूरी कर दिया गया था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह बताया गया कि इसकी कोई जरूरत नहीं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के इस नियम के कारण कामकाज के सिलसिले में अन्य राज्यों का दौरा करने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी।