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SC ने बंगाल सरकार को ‘द केरल स्टोरी’ पर दिया मुंहतोड़ जवाब, निर्माता से बोले- डिस्क्लेमर लगाओ

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल द्वारा विवादित फिल्म द केरल स्टोरी पर लगाए गए बैन को हटा दिया है। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार को भी निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य में सिनेमाघरों में फिल्म देखने आए सभी दर्शकों को सरकार पर्याप्त सुरक्षा दे।

फिल्म के निर्माता को भी निर्देश दिया गया है कि 32000 महिलाओं का डाटा प्रमाणित नहीं है इस संबंध में फिल्म में डिस्क्लेमर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 20 मई की शाम 5:00 बजे तक फिल्म से पहले डिस्क्लेमर लगाना होगा कि 32000 महिलाओं वाला तथ्य प्रमाणिक सत्यापित डाटा नहीं है।

 The Kerala Story in west bengal

SC का मुंहतोड़ जवाब

बंगाल सरकार द्वारा कहा गया था कि उनकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और शांति भंग हो सकती है। इसका जवाब देते हुए मुख्य न्यायाधीश कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार का दायित्व है। उनके अनुसार समाज में कुछ लोग किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाने को कहेंगे तो उसे सही नहीं माना जा सकता।

मुख्या न्यायधीश ने आगे कहा “अगर पूरे देश में यह फिल्म चल रही है तो पश्चिम बंगाल में क्या समस्या है? अगर किसी एक जिले में कानून व्यवस्था की समस्या है तो केवल उस जिले में फिल्म को बैन करिए ना कि पूरे राज्य में। जो लोग इस फिल्म को ना देखना चाहें वह ना देखें।

इस पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि फिल्म के रिलीज से लेकर 3 दिनों तक यह फिल्म सभी थिएटर्स में चली। लेकिन खुफिया रिपोर्ट से गंभीर खतरे की जानकारी मिलने के बाद फिल्म को बैन किया गया।

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