राजनीति

राहुल गांधी की नहीं कम रही मुश्किलें, हाई कोर्ट ने फिर किया इनकार

डेस्क: गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया क्योंकि 2019 के मामले में दोषी पाया गया था, जिससे उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी।

साथ ही राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी, जिससे वह सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिए गए। राहुल गांधी ने एक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

उच्च न्यायालय में, राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व अभिषेक सिंघवी ने किया, जिन्होंने कहा कि जिस अपराध के लिए राहुल गांधी को दो साल की अधिकतम सजा दी गई है, वह गंभीर नहीं था और इसमें कोई “नैतिक पतन” शामिल नहीं था।

editor

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button