राष्ट्रीय
मुफ्त में मिली जमीन तो मुफ्त में इलाज क्यों नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, सरकार से मिली मुफ्त जमीन पर बने प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड मरीजों का फ्री इलाज क्यों नहीं कर सकते हैं
डेस्क: कोरोना महा’मारी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर सवाल खड़े किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, सरकार से मिली मुफ्त जमीन पर बने प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड मरीजों का फ्री इलाज क्यों नहीं कर सकते हैं. वकील सचिन जैन की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह बात कही.
अदालत ने केंद्र को उन अस्पतालों की पहचान करने का आदेश दिया, जहां कोविड-19 मरीजों का इलाज मुफ्त या न्यूनतम लागत पर किया जा सकता है. कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है.
कोर्ट में लगायी गयी याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भारी-भरकम बिल वसूलते हैं. देश महामारी के खिलाफ लड़ रहा है तब ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल, जो सार्वजनिक जमीन पर चल रहे हैं उन्हें कोविड-19 मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाना चाहिए.