20 अप्रैल से कई क्षेत्रों को सशर्त काम करने की अनुमति, जानिए विस्तृत में
गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को जारी रखा जाएगा
डेस्क: गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन को लेकर एक नयी गाइडलाइन जारी की है. इसके साथ ही गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है. नयी गाइडलाइन में कई क्षेत्रों को 20 अप्रैल से सशर्त काम करने की अनुमति दी गयी है.
मंत्रालय ने बैंक और एटीएम से संबंधित कई गाइडलाइन्स जारी की हैं. कहा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक, एटीएम, पूंजी और कर्ज बाज़ार, बीमा कंपनियां पहले की तरह अपना काम करती रहेंगी. उन पर लॉकडाउन पार्ट 2 का असर नहीं होगा.
क्या-क्या खुले रहेंगे
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ), आरबीआइ रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट, जैसे एनपीसीएल, सीसीआइएल, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स.
- बैंक ब्रांच और एटीएम, बैंकिंग कार्यों के लिए आईटी विक्रेता. बैंकिंग संवाददाता, एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां.
- बैंक ब्रांच सामान्य कामकाजी घंटों के अनुसार काम करेंगे.
- सेबी और पूंजी और डेब्ट मार्केट सेवाएं.
- आइआरडीएआइ और बीमा कंपनियां.
20 तारीख के बाद यहां रियायत
लोगों को लॉकडाउन के चलते आ रही दिक्कतों को कम करने के लिए 20 तारीख से कोविड-19 से अब तक पूरी तरह बचे रहे क्षेत्रों जिनको राज्य सरकार और जिला प्रशासन तय करेगा, वहां कुछ गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाएगी. राज्य सरकारों को इन नियमों में ढिलाई देने की कोई अनुमति नहीं होगी बल्कि वह इनका कड़ाई से पालन कराने के लिए अतिरिक्त नियम लगा सकती है. वहीं यहां किसी प्रकार का संक्रमण पाए जाने के बाद त्वरित प्रभाव से सभी रियायतों को हटा लिया जाएगा.
गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को जारी रखा जाएगा. वहीं कोविड-19 को नियंत्रण में पाने के लिए निजी केन्द्रों द्वारा दी जा रही सुविधाओं को भी अनुमति होगी.
इसके अलावा सभी प्रकार की कृषि व बागवानी से जुड़ी गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाएगी. इसमें किसानों और कामगारों की आवाजाही व कामकाज, अनाज की खरीद और भंडारण करने वाले एजेंसियों, इनसे जुड़ी हुई मंडियों दुकानों, कृषि उपकरणों से जुड़ी सप्लाई चैन और दुकानों, उर्वरक, कीटनाशक और बीज के उत्पादन, वितरण और विपणन, कटाई, बुबाई से जुड़ी मशीनों का राज्यों के अंतर्गत आवाजाही व कस्टमर सेवा शामिल है. इसके अलावा मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, पशुपालन क्षेत्र में काम करने वालों को भी इस दौरान अपनी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.
वित्तीय क्षेत्र में आरबीआई, बैंकों की ब्रांच, एटीएम, इनसे जुड़ा आईडी क्षेत्र, नकद प्रबंधन एजेंसियां, उन्हें सुरक्षा मुहैया करने वाली एजेंसियां, सेबी व आईआरडीए जैसी नियामक संस्थाएं सामाजिक दूरी और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए काम कर सकेंगी.
सामाजिक क्षेत्र में बच्चों, दिव्यांगों, मानसिक रूप से बीमार, वरिष्ठ जनों, महिलाओं, विधवाओं से जुड़े आवासों की गतिविधियां जिसमें जूविनाइल केयर भी शामिल हैं, पहले की तरह काम कर सकेंगे. सामाजिक सुरक्षा पेंशन व ईपीएफओ की गतिविधियां, आंगनवाड़ी के माध्यम से खाद्य व अन्य पोषक आहार का घर-घर जाकर वितरण किया जा सकेगा हालांकि लाभार्थी आंगनवाड़ी नहीं जा पाएंगे.
इस दौरान शिक्षा से जुड़े सभी संस्थान बंद रहेंगे लेकिन उन्हें ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. उन्हें ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम मुहैया कराने के लिए कहा जाएगा.
सामाजिक दूरी और मुंह व नाक ढकने से जुड़े हुए नियमों का पालन करते हुए मनरेगा गतिविधियों को भी अनुमति दी जाएगी. इसमें सिंचाई, जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा केंद्र व राज्य स्तरों पर सिंचाई और जल संरक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को अनुमति होगी.
सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े हुए तेल व गैस और बिजली क्षेत्र को कार्यनुमति होगी. इसके अलावा पोस्टल सेवाओं जिसमें पोस्ट ऑफिस भी शामिल है को कार्य अनुमति होगी.
परिवहन से जुड़े क्षेत्र में सभी प्रकार के वस्तुओं को आवाजाही की अनुमति होगी. वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे काम करेगा. राहत सामग्री लाने और ले जाने, व लोगों की निकासी और कार्गो ऑपरेशन को अनुमति होगी. समुद्र मार्ग से सामानों की आवाजाही भी होती रहेगी.
ट्रक और अन्य सामान ले जाने वाले वाहनों को दो चालकों व एक सहायक के साथ परिचालन की अनुमति होगी. इसके अलावा हाईवे पर बने ढाबों को भी संचालन अनुमति मिलेगी. जिसमें वे सामाजिक दूरी के नियम का पालन करेंगे.
प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच सेवा, आईटी सेवा, सरकारी कॉल सेंटर, ग्राम पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्र व ई-कॉमर्स कंपनियां और उनके वाहनों को आने जाने की अनुमति भी रियायत का लाभ मिलेगा. कोरियर सर्विस, वेयरहाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा सेवा पहले की तरह काम करते रहेंगे. लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए लोगों और मेडिकल व आपातकालीन सेवा कर्मचारियों को आवास मुहैया करा रहे होटल भी काम करते रहेंगे.
लॉकडाउन के दौरान 20 तारीख के बाद कुछ उद्योगों को भी काम करने की अनुमति होगी. इसमें वह कामगारों लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करना नियोक्ता पर होगा और सामाजिक दूरी व अन्य नियमों का पालन करेंगे. जिन उद्योगों को छूट दी जाएगी उसमें आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य प्रसंसरण, आईटी हार्डवेयर, कोयला, पैकेजिंग से जुड़ी विनिर्माण इकाई, जूट इंडस्ट्री, ग्रामीण इलाकों में ईंट के भट्टों शामिल है.
इसके अलावा सिंचाई, सड़क, औद्योगिक परियोजना को निर्माण गतिविधियां संचालित करने दी जाएगी. इनसे जुड़े कामगार केवल उस नगर निकाय में रहने वाले लोग ही होंगे बाहर से किसी कामगार को लाने की अनुमति नही होगी.
चार पहिया वाहन में आगे व पीछे दो लोगों को बैठकर और दो पहिया वाहन में केवल चालक को आवश्यक कार्यों के लिए आवाजाही की अनुमति दी जाएगी. इस दौरान केंद्र व राज्य सरकारों के ज्यादातर मंत्रालय कार्य करते रहेंगे.