नॉमिनी को मृत व्यक्ति के ATM से पैसे निकालने की समझदारी पड़ी भारी, यह है RBI का नियम
डेस्क: अक्सर देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते में मौजूद रुपयों को निकालने के लिए बैंक में जाने पर काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। लेकिन आजकल लोग इस प्रक्रिया से बचने के लिए अलग अलग तरह के उपाय करते हैं।
ऐसा ही एक मामला कुछ समय पहले देखने को मिला जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद उसके बैंक अकाउंट से पैसों को निकलने के लिए अपनी मृत पत्नी के ATM कार्ड का प्रयोग किया। ऐसा उसने बैंक की लंबी चौड़ी प्रक्रिया से बचने के लिए किया। लेकिन बैंक के नजर में यह एक जुर्म था। बैंक ने उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी। जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
क्या कहते हैं नियम?
ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि किसी के मृत्यु के बाद उनके बैंक अकाउंट के ATM
कार्ड और चेक बुक का क्या करना चाहिए? दरअसल, बैंक अथवा RBI के नजर में किसी मृत व्यक्ति के ATM कार्ड अथवा साइन किए हुए चेक का प्रयोग रुपए निकालने के लिए करना गैरकानूनी है। चाहे रुपए निकालने वाला व्यक्ति खाताधारक का नॉमिनी ही क्यों न हो।
यह है कानूनी प्रक्रिया
यदि आप मृत व्यक्ति के नॉमिनी हैं और अकाउंट से सारे पैसे निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक में तेज सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको मृत के साथ अपने रिश्ते से जुड़ा डॉक्यूमेंट बैंक में पेश करना होगा। इसके बाद ही आप अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। RBI का निर्देश है कि मृत व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य अथवा नॉमिनी द्वारा पैसे निकालने की अर्जी देने के 15 दिनों के अंदर ही बैंक को सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।