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‘द केरला स्टोरी’ बैन पर ममता को SC की फटकार, सुनाया यह फैसला

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर राज्य में ‘द केरला स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने का कारण पूछा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि फिल्म “देश के बाकी हिस्सों में प्रदर्शित की जा रही है, इसकी स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं है।”

शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार को फटकारते हुए कहा “पश्चिम बंगाल देश के किसी भी अन्य हिस्से से अलग नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य फिल्म को चलने क्यों नहीं देगा?”

पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा, “इसका फिल्म के कलात्मक मूल्य से कोई लेना-देना नहीं है। अगर लोगों को फिल्म पसंद नहीं है, तो वे फिल्म नहीं देखेंगे।”

 SC issues notice to Bengal on The Kerala Story Ban

तमिलनाडु सरकार से भी SC ने किया सवाल

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से फिल्म दिखाने वाले सिनेमाघरों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए सभी उपायों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा।

पीठ ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी से कहा, ”राज्य सरकार यह नहीं कह सकती है कि जब सिनेमाघरों पर हमले होंगे और कुर्सियां जलाई जा रही होंगी तो वह इससे मुंह मोड़ लेगी।”

ज्ञात हो कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने “घृणा और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने” का हवाला देते हुए 8 मई को फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरी ओर तमिलनाडु ने फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया है लेकिन पिछले हफ्ते सिनेमाघरों से फिल्म को हटा दिया था।

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