सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को पीएम का बड़ा तोहफा, अब घर बैठे मिलेगी पेंशन
डेस्क: मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए एक शानदार पहल की है. अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना भागदौड़ किए पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.
दरअसल, सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने की होती है. पेंशन शुरू करवाने के लिए इन कर्मचारियों को कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना होते हैं.
मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए एक शानदार पहल की है. अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना किसी भागदौड़ किए पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.
रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन
केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने व अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक स्थायी पेंशन राशि मिलेगी.
उन्होंने कहा कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. सरकारी कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय में पेंशन फार्म जमा करने में कठिनाई हो सकती है या हो सकता वे सर्विस बुक के साथ दावा फार्म भौतिक रूप से संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति न हो. खासकर दोनों कार्यालय अगर अलग-अलग शहरों में स्थित हैं तो यह समस्या और बढ़ जाती है.
पेंशन और पेंशननभोगी कल्याण विभाग को नया रूप
कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए उपयुक्त है, जो निरंतर एक शहर से दूसरे जगह जाते हैं और जिनके मुख्य कार्यालय वेतन और लेखा कार्यालय वाले स्थान से दूसरे शहरों में होते हैं.
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशननभोगी कल्याण विभाग को नया रूप दिया गया है. उसे उस रूप से तैयार किया गया है जिससे वह संबंधित कर्मचारी को बिना किसी विलम्ब के रियाटरमेंट के दिन से ही पीपीओ दे सके.
आगे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण दफ्तर के काम में बाधा से इस दौरान रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ नहीं जारी किया जा सका.
मंत्री ने कहा कि लेकिन मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है. इसीलिए सीसीएस 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलम्ब से बचने के लिए नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थायी पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके.