बृजभूषण की चार्जशीट पर दिल्ली पुलिस अधिकारी का बयान, बोले – इन मामलों पर हो सकती है कार्रवाई
डेस्क: दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा 15 जून को दायर FIR के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, महिला पहलवानों से छेड़छाड़ और उनका पीछा करने के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
12 वर्षों तक भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का नेतृत्व करने वाले बृजभूषण सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354 ए और 354 डी के तहत आरोप लगाया गया है। साथ ही उनके सहयोगी विनोद तोमर पर धारा 109, 354, 354ए और 506 के तहत आरोप लगाया गया है।
बता दें कि धारा 354 के तहत दोषसिद्धि पर अधिकतम पांच साल, धारा 354 ए के तहत तीन साल और धारा 354 डी के तहत तीन साल की जेल की सजा होती है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1,082 पन्नों की चार्जशीट में कॉलम नंबर 11 में सिंह और विनोद तोमर को आरोपी बताया गया है। चार्जशीट में कॉलम 11 का साफ मतलब है कि जांचकर्ताओं को आरोपियों के खिलाफ सबूत मिल गए हैं।
इस वजह से बृजभूषण शरण सिंह को नहीं हुई जेल
चूंकि वर्तमान मामले में अधिकतम सजा पांच साल है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जिन मामलों में सजा सात साल से कम है, उनमें आरोपियों को गिरफ्तार करना अनिवार्य नहीं है। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।
ज्ञात हो कि रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और डबल विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जो पहली बार जनवरी में शुरू हुआ था। 38 दिनों तक जंतर-मंतर पर डेरा डालने के बाद पुलिस द्वारा उन्हें वहां से हटाए जाने के बाद उन्होंने 7 जून को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था।