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कंटेनमेंट जोन के बाहर नहीं लगेगा लॉकडाउन, जानें Unlock 4 में क्या है निर्देश

डेस्क: को’रोना महा’मारी की चुनौती के बीच देश अनलॉक-4 UNLOCK 4 की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है. इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सारी गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है.

Unlock 4 के दिशानिर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी. कुछ गिनी-चुनी गतिविधियों को छोड़कर अन्य सबकी अनुमति मिलेगी.

पांच महीने बंद रहने के बाद मेट्रो सेवाएं सात सितंबर से फिर शुरू हो जाएंगी.

स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी पहली बार सीमित गतिविधियों की इजाजत दी गई है.

अनलॉक 4: जानें कब से क्या शुरू होगी

1 सितंबर

पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए IIT और IIM जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान तथा पीएचडी जैसे शोध कार्यो से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे.

इनके लिए उच्च शिक्षा विभाग को’रोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए एसओपी जारी करेगा.

7 सितंबर

मेट्रो का क्रमबद्ध परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय एसओपी जारी करेंगे.

21 सितंबर

राज्य अपने यहां स्कूलों में 50 फीसद शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं. इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसिलिंग एवं अन्य गतिविधियों की इजाजत होगी.

अभिभावकों की लिखित अनुमति से नौवीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे. उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं डालेंगे.

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सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं खेल आयोजनों की अनुमति होगी. अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे. फेस मास्क, शारीरिक दूरी व अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा.

20 सितंबर तक शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी. इसके बाद इनमें भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे.

बता दें कि ओपन एयर थिएटर को परिचालन की भी अनुमति होगी.

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