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आप नेता व पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को मिली जमानत, लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप

 

डेस्क: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. विजय सिंगला को जमानत दे दी। जस्टिस लिसा गिल की बेंच ने जमानत याचिका को मंजूरी दी।

ज्ञात हो कि 52 वर्षीय सिंगला को 24 मई को मोहाली के फेज आठ पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर उनके विभाग द्वारा निविदाओं और खरीद में “एक प्रतिशत कमीशन” की मांग करने का आरोप लगाया गया था।

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हाई कोर्ट ने सिंगला को दी जमानत

पंजाब के महाधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश होते हुए कहा कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और सिंगला ने अभियोजन पक्ष के आवाज के नमूने लेने के अनुरोध पर आपत्ति नहीं की है और जांच में सहयोग किया है। इस तरह हाई कोर्ट ने सिंगला को जमानत दे दी।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत याचिका में सिंगला के वकील ने तर्क दिया था कि यह एफआईआर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था और प्रतिशोध की भावना से ऐसा किया गया था।

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