दिल्ली

पिता नहीं मान रहा लॉकडाउन के नियम, बेटे ने दी शिकायत, पुलिस ने की FIR

30 वर्षीय बेटे ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसके पिता लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं

डेस्क: देश की राजधानी दिल्ली में एक अजब मामला सामने आया है, जिसमें लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर 30 वर्षीय बेटे की शिकायत पर पिता के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR कर ली है। बताया जा रहा कि मामला दर्ज होन के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) इस पर कानून सम्मत कार्रवाई का मन बना रही है। पूरा मामला वसंत कुंज इलाके का है।

30 वर्षीय बेटे ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसके पिता लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। शिकायत में बेटे ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के सभी नियमों को दरकिनार करते हुए वह रोजाना घर से निकल रहे हैं।

लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज

जागरण पोर्टल के मुताबिक, रजोकरी गांव निवासी एक युवक ने अपने पिता के खिलाफ बार बार लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कराया है।

कई अन्य देशों की तरह भारत में 25 मार्च की रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू है। आइये जानते हैं आखिर क्या लॉकडाउन और क्या हैं इसके नियम।

दरअसल, किसी महामारी या फिर गंभी स्थिति बनने पर किसी इलाके या देश में लॉकडाउन किया जाता है। इसी कड़ी में भारत में भी कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इसके तहत आगामी 14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन है।

जानें- लॉकडाउन(Lockdown) के नियम

  • हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट कानून 2005 नियमों के तहत लॉकडाउन के मामलों से निबटा जाता है।
  • इसके तहत यानी लॉकडाउन के दौरान बिना इमरजेंसी के घर से बाहर निकलने पर इन धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
  • बिना वजह किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती है।
  • अगर बिना वजह घर से कोई निकलता है तो उस पर धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई होती है और फिर सजा के तौर एक महीने की जेल हो सकती है। इसमें एक महीने की जेल और 200 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है।
  • अगर कोई अपने वाहन से सड़क पर बेवजह निकलता है तो उसका वाहन भी पुलिस जब्त कर सकती है।
  • लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने पर धारा-144 के तहत एक साल तक की सजा का प्रावधान है, क्यों कि दिल्ली में लॉकडाउन के पहले से ही धारा-144 लागू है।

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