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अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के पास डीएम चाहेंगे तभी इमारत बनेगी

 

डेस्क: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के आसपास 300 मीटर के क्षेत्र में जिलाधिकारी के एनओसी के बाद ही कोई इमारत का निर्माण हो सकेगा। नहीं तो 300 मीटर क्षेत्र के अंदर अब बहुमंजिली इमारतें नहीं बनाई जा सकेंगी। इसके लिए अयोध्या विकास प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। अगर एडीएए के प्रस्ताव पर शासन की मुहर लगती है तो राम मंदिर से 300 मीटर दूर भवन बना तो सकेंगे, लेकिन उसके लिए जिला प्रशासन से एनओसी लेनी होगी।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट खरीद रहा आसपास की जमीन

श्री रामजन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर के क्षेत्र के विस्तारीकरण के लिए आसपास की जमीन, मकान और मंदिरों की जमीन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट खरीद रहा है। मंदिर सुरक्षा समिति के अनुरोध पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए विकास प्राधिकरण ने समिति भी गठित कर दी है। बोर्ड की बैठक में पर इस पर प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। मंजूरी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाना अभी बाकी है।

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राम जन्मभूमि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाने का प्रस्ताव

अयोध्या विकास प्राधिकरण के नए प्रस्ताव पर शासन की मंजूरी मिल जाती है तो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव आरपी सिंह ने बताया कि राम मंदिर परिसर की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। मंदिर सुरक्षा समिति प्रशासन की ओर से एडीए में राम जन्मभूमि के आसपास के क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञा लागू करने का अनुरोध किया गया था। विकास प्राधिकरण ने इस विषय पर विचार किया।

मंदिर की सुरक्षा को अहम मानते हुए निषेधाज्ञा लागू करने से पूर्व में एक मानक तय किया जाना है, जिसको लेकर बोर्ड बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद प्राधिकरण ने एक कमिटी गठित की। कमिटी में सुरक्षा विभाग, अभियोजन विभाग और सिटी कार्यालय के एक-एक अधिकारी शामिल हैं। समिति की बैठक भी हो चुकी है।

राम जन्मभूमि परिसर से 100 मीटर तक नया निर्माण नहीं, सिर्फ रिनुअल

बैठक में यह तय किया गया है कि राम जन्मभूमि परिसर से 100 मीटर की दूरी तक किसी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुराने मकानों का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा सकेगा। इसके जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। रिन्यूएशन का काम किया जा सकेगा। रामलला के मंदिर से 300 मीटर की दूरी तक का क्षेत्र भी नियंत्रित क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में जो भी निर्माण किए जाएंगे वह साढ़े 12 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकेंगे। बहुमंजिला इमारतों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

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