31 मार्च तक पैन-आधार लिंक न करवाने पर देना होगा इतने रुपए फाइन
डेस्क: यदि आपने अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आपके आधार कार्ड से लिंक करवा लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2022 से निष्क्रिय हो जाएगा।
आयकर विभाग ने समय सीमा 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है, जिसके भीतर सभी के पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ऐसे सभी पैन कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, उन्हें समय सीमा समाप्त होने के बाद निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
आयकर अधिनियम की धारा 139एए के अनुसार, 1 जुलाई, 2017 के बाद जिनके भी पैन कार्ड बने हैं उन सभी को अपना पैन आधार से लिंक करना होगा। साथ ही प्रत्येक करदाता को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।
बता दें कि बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने और यहां तक कि 50,000 रुपये से अधिक का नकद लेनदेन करने जैसे कई कार्यों के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है।
देना पड़ सकता है 10,000 रुपए फाइन
आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के अनुसार, आयकर कानून द्वारा निश्चित समय सीमा के भीतर पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करने की स्थिति में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मान लीजिए, मिस्टर ए का पैन निष्क्रिय हो जाता है। वह एक होटल को 50,000 रुपये से अधिक की राशि का नकद भुगतान करता है और 50,000 रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए नकद भुगतान भी करता है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके प्रत्येक भुगतान के लिए 10,000 रुपये की पेनाल्टी लगा सकता है।
बजट 2021 में, केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम में एक नई धारा 234एच जोड़ी है, जहां समय सीमा समाप्त होने के बाद पैन और आधार को लिंक नहीं करने पर व्यक्ति को जुर्माना देना होगा।