राष्ट्रीय

प्रेस सूचना ब्यूरो ने डिजिटल मीडिया आचार संहिता-2021 पर वर्चुअल वर्कशॉप का आयोजन किया

 

डेस्क: 14 जुलाई 2021 को प्रेस सूचना ब्यूरो ने पूर्वोत्तर राज्यों, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मीडियाकर्मियों, शिक्षाविदों और पत्रकारिता के छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक वर्चुअल वर्कशॉप को संबोधित किया।

इस वर्चुअल वर्कशॉप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय भी मौजूद थे। इस दौरान सहाय ने कुछ अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण तंत्र डिजिटल मीडिया आचार संहिता-2021 का मूल है और इसे आम आदमी के लाभ के लिए नागरिक केंद्रित विनियमन के रूप में डिजाइन किया गया है।

शिकायतों के निवारण के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना

डिजिटल समाचार प्रकाशकों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता-2021 और ओटीटी प्लेटफार्मों से संबंधित नियमों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, सहाय ने कहा कि बड़ी संख्या में अदालती मामले, मीडिया की राय, निर्वाचित प्रतिनिधि, सर्वोच्च न्यायालय की शिकायतें के कारण इसका निर्धारण बहुत आवश्यक था।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य शिकायत निवारण के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाना भी है क्योंकि सरकार को बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें मिल रही हैं और यह नया आचार संहिता एक उचित शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करेगा।

आचार संहिता के पालन के संबंध में डिजिटल मीडिया प्रकाशकों की चिंताओं को संबोधित करते हुए, सहाय ने कहा कि आचार संहिता एक ऐसा मानदंड है जो वर्तमान में पारंपरिक मीडिया पर लागू होता है, और मौजूदा राष्ट्रीय नियामक निकायों में शामिल होने के बजाय, वे नए स्व-नियामक निकाय बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं।

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ऑनलाइन समाचार पोर्टल के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है

डिजिटल मीडिया की पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए, सहाय ने कहा कि ऑनलाइन समाचार पोर्टलों के लिए किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, प्रकाशक के संबंध में बुनियादी जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए सरकार के पास आवश्यक डेटाबेस होना अनिवार्य है।

सहाय ने कहा कि डिजिटल मीडिया प्रकाशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आचार संहिता का पालन करें, मंत्रालय को आवश्यक प्रारूप में जल्द से जल्द सूचना प्रस्तुत करें और एक स्व-नियामक निकाय का गठन करें।

ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार की गई आचार संहिता

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के महानिदेशक एस.एन. प्रधान ने भी सभा को संबोधित किया और डिजिटल मीडिया आचार संहिता-2021 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आम जनता को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लाभों से वंचित किए बिना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तेजी से उभरते मीडिया प्लेटफॉर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इन आचार संहिताओं को तैयार किया है।

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ओडिशा के अतिरिक्त महानिदेशक राजिन्दर चौधरी ने सभी का धन्यवाद करते हुए इस वर्चुअल वर्कशॉप का समापन किया। चौधरी ने कहा कि शिकायत निवारण तंत्र से आम लोगों को अत्यधिक लाभ होगा।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हुई चर्चा

वर्चुअल वर्कशॉप में ऑनलाइन मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, शिक्षाविदों, पत्रकारिता के छात्रों, पूर्वोत्तर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के मीडियाकर्मियों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रश्न-उत्तर सत्र में वर्चुअल वर्कशॉप में फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने, सामग्री की प्रामाणिकता, सोशल मीडिया सामग्री के लिए सेंसरशिप जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

गुवाहाटी के क्षेत्र प्रदर्शनी अधिकारी हीरामोनी दास और मीडिया एवं संचार अधिकारी गोपजीत दास ने वर्चुअल वर्कशॉप का संचालन किया।

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