क्राइम

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर अब लगे यह आरोप, देना होगा लाखों का जुर्माना

 

डेस्क: पिछले कुछ समय से मुश्किलों से घिरे राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के सामने अब एक और दुविधा आ गई है। सोनोग्राफी केस में जुड़े होने के आरोप के बाद अब इन पर और नया आरोप लगाया जा रहा है। यह आरोप भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने उनपर लगाई है।

नियमों का किया उल्लंघन

सेबी की मानें तो राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की कंपनी विआन ने शेयर कारोबार मैं इंसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किया है। इस विषय पर कार्रवाई करते हुए सेबी ने बुधवार को इन दोनों को आरोपी करार दिया है। साथ ही उन पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

देना होगा 3 लाख का जुर्माना

पोर्नोग्राफी केस के कथित आरोपी राज कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ-साथ इनकी कंपनी विआन इंडस्ट्रीज पर इंसाइडर ट्रेडिंग के नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगने के बाद सेबी ने उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

सेबी ने की जांच

जुर्माना लगाने से पहले सेबी ने कहा कि उसने विआन इंडस्ट्रीज के शेयरों की ट्रेडिंग की जांच की है। जांच में पाया गया कि 1 सितंबर 2013 से 23 सितंबर 2015 के बीच राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और विआन इंडस्ट्रीज ने इंसाइडर ट्रेडिंग के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

राज और शिल्पा पाए गए आरोपी

सेबी का कहना है कि 2015 में विआन के 5 लाख इक्विटी शेयर को 4 लोगों में बाटा गया था इसमें राज और शिल्पा के भी नाम शामिल है। इन दोनों को 1,28,800 शेयर बांटे गए थे। सेबी के नियम के अनुसार 10 लाख रुपए के शेयरों की खरीद-फरोख्त के बाद इसकी जानकारी कंपनी को देनी जरूरी होती है। लेकिन राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने ऐसा नहीं किया इस वजह से उन्हें आरोपी करार करते हुए उनपार तीन लाख का जुर्माना लगाया गया।

पोर्नोग्राफी मामले में बुरे फंसे राज कुंद्रा

पॉर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार होने के बाद राज कुंद्रा लगातार इस मामले में और बुरी तरह फंसते चले जा रहे हैं। अब उन्हें न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button