महाराष्ट्र

इन शर्तों पर आर्यन खान को मिली जमानत, क्या फिर हो सकते हैं गिरफ्तार? जानिए क्या है शर्तें?

 

डेस्क: लगभग 1 महीने से पुलिस की हिरासत में रहने के बाद मुंबई क्रूज शिप ड्रग मामले में गिरफ्तार आर्यन खान अरबाज मर्चेंट और मुनमुन हमेशा को मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया है। लेकिन इनकी जमानत के लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से किसी भी शर्तों को यदि उन्होंने नहीं माना तो इन फिर गिरफ्तार किया जा सकता है।

1 लाख के मुचलके पर मिली जमानत

29 अक्टूबर को तीनों आरोपियों को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दिए जाने का फैसला सुनाया गया। इसके साथ ही न्यायमूर्ति नितिन डब्लू सांबरे ने अपने आदेश में कहा कि आगे से यह तीनों इस प्रकार के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक से आरोपी इस प्रकार की गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में शामिल किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ संचार स्थापित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

कार्यवाही के संबंध में नहीं दे सकते कोई बयान

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि किसी भी माध्यम से वह इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को कॉल नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्हें यह भी सलाह दिया गया कि कोई भी आरोपी इस कार्यवाही के संबंध में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देंगे। साथ ही अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।

प्रत्येक शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में होना होगा हाजिर

आवेदक ग्रेटर मुंबई में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे। यदि उन्हें मुंबई से बाहर जाना हो तो जांच अधिकारी को सूचित करना होगा। साथ ही उन्हें अधिकारी को अपने यात्रा कार्यक्रम का ब्यौरा भी देना होगा। इसी के साथ प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच इन सभी कार्यालय में सभी आरोपियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी।

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