SC ने माना मुंबई पुलिस ने की इन्क्वायरी, न कि जांच, CBI को जांच का आदेश
डेस्क: सुशांत सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले की जांच सीबीआई(CBI) से कराने को मंजूरी दे दी है.
वहीं, कोर्ट ने भी यह माना है कि मुंबई पुलिस ने इस केस में केवल इन्क्वायरी की है न कि कोई जांच. ऐसे में कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि इस केस जुड़े हर पहलू की सीबीआई जांच करेगी.
35 पन्नों के जजमेंट में कोर्ट ने दर्ज FIR को बताया सही
कोर्ट ने 35 पन्नों के जजमेंट में पटना में दर्ज एफआईआर को सही पाया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार जांच की सिफारिश करने में सक्षम है.
वहीं, कोर्ट ने यह भी माना है कि मुंबई पुलिस ने जांच नहीं, बल्कि की इस मामले की केवल इन्वा ने यरी की है. ऐसे में अगर कोई आगे भी एफआईआर हुई है तो फिर उसे सीबीआई देखेगी.
कहा- बिहार सरकार CBI जांच को केस रेफर करने में सक्षम
आगे कोर्ट ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे के रहस्य की छानबीन को सीबीआई कंपिटेंट जांच एजेंसी है और कोई भी राज्य पुलिस उसकी जांच में दखल न दे.
सुशांत के पिता केके सिंह के अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि बिहार सरकार सीबीआई जांच के लिए केस रेफर करने के लिए सक्षम है. पटना में दर्ज केस को कोर्ट ने वैध करार दिया है.
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भाजपा ने महाराष्ट्र के गृमंत्री व मुंबई पुलिस कमिश्नर का मांगा इस्तीफा
हालांकि, अब कोर्ट के इस फैसले को महाराष्ट्रक सरकार चुनौती देना चाहती है और रिव्यू पीटिशन दर्ज करने की बात कही जा रही है. अपनी बात को लेकर महाराष्ट्र सरकार अड़ी नजर आ रही है.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फजीहत के बाद महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल तेज हो गई है. इधर, उक्त मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की.
वहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि जब हमें आदेश की कॉपी मिलेगी तो हम इसकी जांच करेंगे और तब फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है. हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता से ऑर्डर कॉपी भेजने को कहा है.
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